परिवहन विभाग का विशेष जांच अभियान,11 बसों पर चालानी कार्रवाई,यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि:आरटीओ रिंकू शर्मा।

ताज ख़ान
नर्मदापुरम//
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा ज़िले में लगातार यात्रियों की सुरक्षा के मद्दे नज़र जांच अभियान चलाया जा रहा है,रविवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में नर्मदापुरम बस स्टैंड पर विशेष जांच अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान आरटीओ श्रीमती रिंकु शर्मा एवं परिवहन निरीक्षक अनिमेष जैन द्वारा 25 से अधिक बसों की सघन चेकिंग की गई।

जांच में पाई लापरवाही।

जांच में कई बसों में 10 किलोग्राम से कम क्षमता के अग्निशामक यंत्र पाए गए तथा कुछ में अग्निशामक यंत्रों की एक्सपायरी तिथि समाप्त हो चुकी थी।वहीं आरटीओ ने पाया कि कुछ बसों में अनधिकृत अतिरिक्त एलईडी लाइट लगाए जाने के मामले भी सामने आए है।इन अनियमितताओं पर कुल 11 बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने बस चालकों को वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यात्री सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।प्रत्येक बस में मेडिकल बॉक्स उपलब्ध रखने,10 किलोग्राम क्षमता के वैध अग्निशामक यंत्र रखने,अतिरिक्त एलईडी लाइट न लगाने,यात्रियों से निर्धारित से अधिक किराया न लेने और यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करने की हिदायत भी दी गई।

होगी सख़्त कार्रवाई।

आरटीओ श्रीमती रिंकु शर्मा ने बताया कि यदि कोई बस बिना वैध परमिट संचालित पाई जाती है तो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की नवीन संशोधित धारा 13(2)(क) के तहत बैठक क्षमता के अनुसार प्रति सीट 1000 रुपये का कर तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 192(क) के अंतर्गत 10,000 रुपये शमन शुल्क वसूल किया जाएगा।

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