ताज ख़ान
इटारसी//
कांग्रेस के पार्षद अमित कापरे ने गुरूवार को वार्ड क्रमांक 15 एवं 17 इटारसी मे पूर्ववर्ती नगर सुधार न्यास द्वारा अधिग्रहीत भूमि को डी-नोटीफाई कराने के संबंध मे प्रस्तांव पी आई सी एवं परिषद के साधारण व्यापक सम्मेंलन मे लाने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अध्यक्ष को पत्र सौंपा है।
पत्र में क्या कहा है।
पत्र के माध्यम से कापरे ने बताया कि विगत 45 वर्षो से सैंकडो परिवार पूर्ववर्ती नगर सुधार न्यास इटारसी
के लिए अधिग्रहीत भूमि पर निर्मित मकानो मे निवास करते चले आ रहे है।सितम्बर 1986 को राज्य शासन द्वारा तत्कालीन नगर सुधार न्यास इटारसी के अनुरोध पर सूरजगंज योजना क्रमांक 01 के लिये 36.600 हेक्टे्यर भूमि का अधिग्रहण किया गया था।सूरजगंज योजना क्रमांक 01 का प्रथम चरण 14.00 हेक्टेयर भूमि मे तथा द्वितीय चरण 22.00 हेक्टेायर भूमि मे क्रियान्वअयन किया जाना था । द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया कि अधिग्रहीत भूमि पर पूर्व से ही 110 से अधिक पक्के /कच्चे मकान बने हुए हैं । इस कारण तत्कालीन अध्यक्ष नगर सुधार न्यास ने अवर सचिव म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल को प्रेषित पत्र दिनॉक 05.09.1986 के द्वारा उक्त मकानो की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का अनुरोध किया था किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई ।
पार्षद ने बताया।
कापरे ने प्रेस नोट जारी कर समाचार पत्रों को बताया कि यहॉ यह उल्लेखित करना आवश्यक है कि लगभग 40 वर्ष बाद भी सूरजगंज योजना के चरण क्र. 02 की योजना का क्रियान्वायन नही हो सका है।इससे स्पष्ट है कि चरण क्रमांक 02 की योजना विलुप्त हो चुकी है।इस क्षेत्र मे अधिग्रहण के पूर्व से सैकड़ों मकान बने हुऐ है। तथा सैकडो भू-खण्ड स्थित है।इन पर इनके स्वाामियो का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज होकर निर्बाध आधिपत्य चला आ रहा है ।
नगर प्रशासन की लापरवाही।
बीते 40-45 वर्षों से क्षेत्र के लोग अधर में लटके हुए हैं और शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही आगे नहीं की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 18 महीने की कांग्रेस सरकार में मंत्री परिषद आदेश दिनॉक 03.03.2023 की कंडिका क्रमांक 11 मे उल्लेखित किया गया था कि विभिन्न विकास प्राधिकरणो की 25 वर्षो से अधिक पुरानी अक्रियाशील नगर विकास स्कीम जिनमें विभिन्न् कारणो से क्रियान्वायन जारी रखना अथवा किया जाना संभव नही है,में विभाग द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाकर परीक्षण किया जाता है । पुरानी अपूर्ण नगर निगम विकास स्कीग जिन पर न तो विकास प्राधिकरणो द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है और न ही इनको पूर्ण किये जाने की योजना है,के संबंध मे शासन द्वारा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियो को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा- 50(1) (ग) के तहत नोटिस जारी किया गया । इसी क्रम मे दिनॉक 30.09.2022 को राज्य शासन द्वारा रीवा नगर सुधार न्यास द्वारा मंत्री परिषद आदेश दिनॉक 03.03.2023 के परिपालन मे स्कीव नंबर 06 के लिये अर्जित 29.68 भूमि को डी- नोटीफाई करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये उक्त भूमि को रिलीज करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।श्री कापरे ने बताया कि मंत्रिपरिषद के उक्त आदेश को नजीर बनाकर यदि नगर पालिका परिषद इटारसी प्रस्ताव को परिषद में लाकर राज्य शासन को अग्रेषित कार्यवाही हेतु भेजेगी तो निश्चित क्षेत्र के सैकड़ो परिवारों को न्याय मिलेगा।