दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को परेशानी न हो- डाक मत पत्र से करेंगे मतदान।

ताज ख़ान
नर्मदापुरम //
सिवनी मालवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 136 सिवनी मालवा के अंतर्गत आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु दिव्यांगजन एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को डाक पत्र के माध्यम से मतदान कराए जाने के संबंध में सरदार वल्लभभाई पटेल मांगलिक भवन सिवनी मालवा में 318 बी एल ओ तथा 29 सुपरवाइजर की बैठक आयोजित की गई,बैठक में अनिल पटेल नायब तहसीलदार एवं नोडल अधिकारी डाक मत पत्र ने सभी बीएलओ को बताया कि 40% से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जो दिव्यांग मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक के मतदाता डाक मत पत्र से मतदान करेंगे वह मतदाता मतदान दिवस के दिन मतदान नहीं करेंगे 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता जो की चल नहीं सकते देख नहीं सकते जिन्हें सुनाई नहीं देता है उन्हें डाक मत पत्र से मतदान कराया जाए प्रपत्र 12 डी मैं आवेदन करना है तथा पावती भी लेना आवश्यक है। दिव्यांग मतदाताओं की सूची तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की सूची रजिस्टर संधारण प्रथक से बी.एल.ओ. को करना है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकता है 12 डी फॉर्म उन्हें मतदाताओं से लेना है जो की पोस्ट बैलेट का उपयोग करेंगे या हां का विकल्प चुना है। मास्टर ट्रेनर्स सुनील सोनी, प्रकाश व्यास तथा सुरेंद्र कुमार पाटिल द्वारा प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया तथा फॉर्म भरना भी बताया गया तहसीलदार राकेश खजूरिया द्वारा बताया गया कि दिव्यांग एवं 80 प्लस के मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए फार्म की पार्टी सुपरवाइजर के माध्यम से 16 अक्टूबर तक निर्वाचन कार्यालय में जमा करना है, बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रमोद सिंह गुर्जर ने भी निर्देश दिए निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Similar Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)