न्यायालय ने सुनाया 05 वर्ष का सश्रम कारावास,
माननीय विशेष न्यायालय पस्को एक्ट नर्मदापुरम ने सुनाया फैसला, लगाया 5 हजार का अर्थदंड।
ताज ख़ान
नर्मदापुरम //
नमकीन और आईस्क्रीम दिलाने की बात कहकर नाबालिग से बेडटच करने वाले आरोपीयों को माननीय विशेष न्यायालय पस्को एक्ट नर्मदापुरम ने 5 साल की सज़ा ओर 5 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है।नाबालिगों से बेडटच के मामले लगातार बढ़ रहे है। ऐसे मैं जरूरी है नाबालिको को घर मैं ही उनको गुड्टच ओर बेडटच के बारे मैं बताया जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार माननीय विशेष न्यायालय पस्को एक्ट, नर्मदापुरम के द्वारा थाना नर्मदापुरम के अपराध में आरोपीगण सुनील यादव को पस्को अधिनियम दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। वही एक अन्य आरोपी पिन्टू राजपूत मामले मैं फरार चल रहा है।
मां ने छुड़ाया दोनो युवकों से
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादिया अपने घर पर खाना बना रही थी। उसकी दोनो बेटियां उम्र 7 वर्ष एवं 9 वर्ष घर के सामने खेल रही थी। इस दौरान उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा सुनील यादव एवं पिन्टू राजपूत एक मोटर साईकिल के साथ उसकी बेटियो के पास खडे थे। उनमे से सुनील यादव मेरी छोटी बेटी को बुरे इरादे से टच कर रहा था और उसका हाथ पकडे हुये था। पास जाकर उसका हाथ छुडाया और उससे क्या कर रहा है पूँछा, तो उसने कोई जबाब नही दिया और मेरे पूछे जाने पर दोनो लडके वहा से मोटर साईकिल छोडकर भाग गये।
नाबालिगों ने मां को बताई आप बीती
मां ने अपनी बेटियो से पूछा कि यह लोग आपसे क्या कह रहे थे तो उसकी छोटी बेटी ने उसे बताया कि दोनो भैया लोग एक मोटर साईकिल से आये थे। जिन्होने पहले हमसे हमारा नाम पूँछा फिर दोनो भैया लोगो ने बॉडी पर बेडटच किया। हाथ फेरते हुये हमे नमकीन और आईस्क्रीम दिलाने की बात कही।मुझे उनका टच अच्छा नही लग रहा था इसलिये मैंने जोर से आपको आवाज लगाई । इस प्रकार फरियादिया बेटी के चिल्लाने पर बाहर आई जहाँ आरोपीगण उसकी बेटी को गलत तरीके से टच कर रहे थे और उसके आ जाने पर अपनी मोटर साईकिल एमपी 05 एमबी 6945 छोडकर वहा से भाग गये ।
पीड़ित बच्चियों की मां ने थाने में रिपोर्ट की, जिसके आधार पर आरोपियों के विरूद्व अपराध पंजबद्व कर लिया गया। अभियोजन कार्यालय मीडिया प्रभारी दिनेश यादव ने बताया कि सोनम साहू विवेचक द्वारा जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान पीड़िता एवं अन्य साक्ष्य पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन घटना प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दोषसिद्व किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई।