संपूर्ण जिले में आयोजित हुई वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत,24 खण्डपीठों ने निपटाये 920 मामलें 1608 हुये लाभान्वित।

ताज ख़ान
नर्मदापुरम//
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष / प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय नर्मदापुरम सहित तहसील न्यायालयों इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर, सिवनीमालवा में किया गया।
नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन एवं शुभारंभ अध्यक्ष /प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण ,दीप प्रज्जवलन कर किया गया।

क्या बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार पाठक ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 24 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था,जिनके द्वारा न्यायालयों में लंबित कुल 468 प्रकरणों का निपटारा किया गया,साथ ही विभिन्न विभागों से संबंधित 452 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निपटाए गए।इसी के साथ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में लगभग 14,37,50,000/- के अवार्ड पारित किये गए,तथा विभागीय प्रकरणों में लगभग 5,86,00,000/- रूपये की वसूली हुई।इस नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा,चैक बाउंस,शमनीय अपराध,वैवाहिक मामले, विद्युत चोरी से संबंधित मामलों के साथ-साथ सिविल तथा राजस्व मामले निपटारे के लिए रखे गए थे। जिसमें मोटर दुर्घटना दावों के 09 प्रकरण निराकृत हुए,चैक बाउंस के मामले 129 प्रकरण निराकृत,किए गए।आपराधिक शमनीय प्रकरण 146 प्रकरण निराकृत वैवाहिक मामले 56 मामले निराकृत विद्युत चोरी के मामले 35 लंबित प्रकरण निराकृत 288 प्रीलिटिगेशन निराकृत संपत्तिकर के 92 मामले निराकृत जलकर के 50 मामले निराकृत बैंक रिकवरी 22 मामले निराकृत

क्या हुआ लाभ,कितने के अवॉर्ड  हुए पारित।_

47,30,000/- रूपये के अवार्ड पारित हुआ

5,83,98,401 /- रूपये के अवार्ड पारित हुआ।

8,69,789/- रूपये की वसूली लंबित मामलों में तथा 27,65,022/- रूपये की वसूली प्रीलिटिगेशन मामलों में 9,15,023/- रूपये की वसूली प्रीलिटिगेशन मामलों में 1,81,431/- रूपये की वसूली प्रीलिटिगेशन मामलों में 2006328/- रूपये की वसूली प्रीलिटिगेशन मामलों में।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रकरणों के निराकरण पक्षकारों में व्याप्त मतभेद हमेशा के लिए खत्म हो गया है।लोक अदालत में पक्षकारों के धन एवं समय दोनों की बचत होती है तथा उसे लंबी न्यायिक प्रक्रिया से भी छुटकारा मिल जाता है।

सफलता की कहानी-01,

नेशनल लोक अदालत में माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम( दीपक गुप्ता)के समक्ष लंबित तलाक के प्रकरण अभिषेक (परिवर्तित नाम)बनाम श्वेता (परिवर्तित नाम)के मामले में दोनो पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा हो गया हैं, दोनो पति-पत्नि करीब 5 साल से एक दुसरे से पृथक निवास कर रहे थे। विवाह पश्चात दोनो के मध्य आपसी मतभेद एवं मनमुटाव हो गया था और विवाद इस हद तक बढ़ गया था कि दोनो एक दुसरे से पृथक निवास करने लगे थे। श्वेता ने अभिषेक के विरूद्ध 498ए भादवि के तहत रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी एवं अभिषेक द्वारा भी माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय कुटुम्ब न्यायालय नर्मदापुरम के समक्ष धारा 13 हि०वि०अ० का प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें दोनो पक्षकारों के मध्य समझाईश हेतू काफी प्रयास किये जाने के उपरांत आज दिनांक-10.05.2025 को लोक अदालत में दोनों के द्वारा प्रकरण में राजीनामा कर लिया और अंततः दोनो आपस में खुशी-खुशी रहने के लिये तैयार हो गए।

सफलता की कहानी-02।
माननीय तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम (श्रीमती शशि सिंह) के समक्ष लंबित मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण सीमा (परिवर्तित नाम)बनाम प्रमोद (परिवर्तित नाम)के मामले में उभय पक्षो के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है,सीमा को दुर्घटना में शरीर पर गंभीर चोटें आई थी,जिसके फलस्वरूप सीमा द्वारा एक्सीडेंट क्लेम की राशि प्राप्त करने हेतू न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, जिसके बाद आज दिनांक-10.05.2025 को लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से बीमा कंपनी, आहत सीमा को राशि 2,00,000/- रू देने हेतू सहमत हुई, जिसके लिये सीमा द्वारा भी अपनी सहमति दिये जाने उपरांत लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण किया गया।

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