ताज ख़ान
नर्मदापुरम//
सीएमएचओ द्वारा शहर के चर्चित डॉक्टर आनंद मोहन तिवारी के अमृत हॉर्ट एंड मेडिकल केयर सेंटर एवं डॉक्टर बसुधा तिवारी के सौरभ नर्सिंग होम को तत्काल बंद करने के आदेश सीएमएचओ द्वारा दिए गए हैं।सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैद्यता समाप्त हो गई है।दोनों ही अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है।इसके बाद भी नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के विपरीत इन दोनों अस्पताल का संचालन किया जा रहा है।आज बुधवार को सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश देहलवार ने अमृत हॉर्ट एवं मेडिकल केयर सेंटर और सौरभ नर्सिंग होम को बंद करने के आदेश दिए हैं।जिसके अनुसार बिना वैधता के हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। सीएमएचओ ने अस्पताल बंद कर ओपीडी,आईपीसीडी,सोनोग्राफी, ईसीजी समेत अन्य जांचों पर रोक लगाई है।नवीन पंजीयन जारी हो होने तक सभी सुविधाएं बंद रहेंगी। वहीं अस्पताल को बंद करने के सीएमएचओ के आदेश को दरकिनार करते हुए दोनों ही अस्पताल का संचालन जारी है।अस्पताल में मरीज भर्ती हैं।अब सीएमएचओ मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कराने व अस्पताल बंद कराने में कितने सफल होते है,यह बड़ा सवाल है?
सीएमएचओ द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि 4 जून 2021 को विभाग द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक-08 एवं लाईसेंस -08 की वैद्यता 31 मार्च2024 को समाप्त हो चुकी है।आपके द्वारा वैद्यता समाप्त होने के उपरांत सौरम नर्सिंग होम,सदर बाजार नर्मदापुरम का संचालन नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के विपरीत किया जा रहा है।इसी प्रकार 3 अगस्त 2021 को विभाग द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक NH/0793/NOV/2015 एवं लाईसेंस LL/0805/NOV 2015 की वैद्यता 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है।बावजूद अमृत हॉर्ट एवं मेडिकल केयर सेंटर का संचालन कर मरीजों को देखा जा रहा है।जो मप्र नर्सिंग होम एक्ट-क्र एफ (बी) 439-732-1-अ (प्रा.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुशरण में मध्यप्रदेश उपचर्याग्रह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम-1973 क्रमांक-47 (सन् 1973) के नियम 05 का स्पष्ट उल्लघंन है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल समस्त चिकित्सकीय व्यवस्था (ओ०पी०डी०, आई०पी०डी, सोनोग्राफी, ईसीजी,अन्य जांचे एवं सुविधाए)सौरभ नर्सिंग होम एवं अमृत हॉर्ट एंड मेडिकल केयर सेंटर को बंद करें एवं नवीन पंजीयन जारी होने तक उपरोक्त सुविधायें चालू नहीं की जाएं। आदेश में ये भी कहा गया है की
अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज़ भर्ती हो तो उसे नज़दीकि शासकीय चिकित्सालय में भर्ती करावें या अन्य वरिष्ठ शासकीय चिकित्सालय हेतु रेफर करें।इसके उपरांत भी हॉस्पिटल का संचालन बंद नहीं किया जाता है,इसके बाद यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी समस्त जबावदारी आप स्वंय की होगी।ऐसी स्थिति में नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग स्वंतत्र रहेगा।
प्रबंधन ने क्या कहा
हमने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। जिसकी प्रक्रिया जारी है।इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कैसे नहीं हो सका है,इसके विषय में जानकारी लेकर ही कुछ बता सकते हैं।
आनंद मोहन तिवारी, संचालक अमृत हार्ट केयर एंड मेडिकल सेंटर।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल 28 तारीख को ही बंद हो चुके थे। 31 मार्च तक दोनों ही अस्पताल के रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त हो चुकी है।अब तत्काल अस्पताल बंद किए जाने चाहिए।अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दिनेश देहलवार,सीएमचओ, नर्मदापुरम।