वन्यप्राणी संरक्षण के तहत जीवित प्राणी साईटिस प्रजातियों का रजिस्ट्रेशन कराना है अनिवार्य,वरना हो सकती है कानूनी कार्यवाही विभाग को देनी होगी जानकारी।

ताज ख़ान
नर्मदापुरम//
वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2022 के अंतर्गत CITES species को अनुसूची मैं जोड़ा गया है। जिसके तेहत किसी के पास जीवित प्राणी साईटिस प्रजातियां हैं तो उनको पर्यावरण,वन,एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के परिवेश पोर्टल 2.0 में ऑनलाइन आवेदन जमा कर उनका 31 अगस्त 2024 तक पंजीयन कराना अनिवार्य है।इस बारे में जानकारी देते हुए डी.डी सतपुड़ा टाइगर

 

रिजर्व पूजा नागले ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम वन मंडल कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है,अगर कोई साईटिस में शामिल जीवित प्राणी प्रजातियों की सूची का अवलोकन करना चाहे तो वह लिंक checklist.cites.org, डाउनलोड कर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।श्री नागल ने बताया साईटिस प्रजातियों के पंजीयन,जन्म,मृत्यु की जानकारी के लिए संधारण स्वामित्व,हस्तांतरण,व्यापार व अन्य संबंधित कार्यवाही हेतु वन,पर्यावरण,एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी मध्य प्रदेश को अधिकृत किया गया है।आवेदक आवेदन के साथ पंजीयन शुल्क ₹1000/मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के भारतीय स्टेट बैंक शाखा टी.टी नगर भोपाल के खाता क्रमांक 10571048460 (ifsc,code_SBIN0001308) में जमा करवा सकते हैं। गोरतलब है की जीवित प्राणी साईटिस प्रजातियों में लव बर्डस,अफ्रीकन तोता, ईगुआन्स आदी शामिल हैं।

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