ताज ख़ान
नर्मदापुरम//
माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच द्वारा WA 1821/2024 में दिनांक 16 अगस्त 2024 को पारित स्थगन आदेश के पालन में अपर कलेक्टर डी के सिंह और तहसीलदार सिवनी मालवा राकेश खजूरिया को पुनः यथावत प्रभार दिया गया है।उक्त दोनों अधिकारियों को पूर्व में सौंपे गये समस्त दांडिक शक्तियां, राजस्व न्यायालयीन कार्य, वित्तीय अधिकार आदि पूर्ववत् रहेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी कार्य विभाजन।
अपर कलेक्टर संपूर्ण जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना एवं शांति समिति की बैठक, बाढ़ एवं आपदा नियंत्रण, राहत एवं बचाव कार्य, जिले में आयोजित मेले/पर्व के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी संपूर्ण कार्य के नोडल अधिकारी रहेंगे। म.प्र.पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत प्रकरणो का निराकरण। म.प्र.दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (बी) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग। जिला होमगार्ड/नगर सुरक्षा से संबंधित कार्य (जिला दण्डाधिकारी के अनुमोदन से ) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत कार्यवाही । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 58 (3) के तहत कार्यवाही।
म.प्र.कृषि जोत सीमा अधिनियम के तहत मूल प्रकरणो का पंजीयन एवं निवर्तन एवं अपील प्रकरणो का निराकरण। म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 41 के अन्तर्गत राजस्व याचिका लेखको की नियुक्ति एवं तत्संबंधी प्रकरणो का निराकरण। तहसीलदार अथवा अन्य विभागीय अधिकारियों से प्राप्त मंदिर की भूमि की नीलामी सिवाय आय नीलामी से संबंधित अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। नजूल जाँच एवं भू-मापन (नगर सीमा) से सबंधित प्रकरणों का निराकरण एवं भूमि आवंटन, राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत जिले के समस्त नजूल प्रकरणों का निराकरण/नवीनीकरण/शर्त उल्लघंन के लिये उपशमन (Compound),म.प्र.भू-राजस्व संहिता अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो का राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता खोलकर राशि आहरण बाबत प्रकरण का निराकरण करेंगे।
महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अपील (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका नियुक्ति/पद्चुति से संबंधित समस्त अपीलीय अधिकार), लोक सेवा गारंटी बीपीएल प्रकरणों से संबंधित अपीलों तथा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2009 / 2015 के अंतर्गत अपीले,अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शक्तियों से सम्बंधित प्रकरणों को अपर कलेक्टर न्यायालय में सुना जाएगा।